Baat Aapke Kaam Ki: फर्जी GST बिल की पहचान कैसे करें? असली और नकली बिल जानने के लिए अपनाएं ये तरीका

Updated : Nov 28, 2023 06:18
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Sakshi Gupta

Identify Fake GST Bill: देश में जीएसटी धोखाधड़ी (GST Bill Scam) का सबसे बड़ा हिस्सा नकली चालान बिल्स के माध्यम से होता है. ऐसे में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को जीएसटी बिल (GST Bill) की पहचान करना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जीएसटी धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ गए हैं.

तो आइये आज 'बात आपके काम की' (Baat Aapke Kaam Ki) में जानते हैं कि असली और फर्जी जीएसटी बिलों की पहचान कैसे करें?

GST इनवॉयस क्या है? (What is GST invoice?)

सबसे पहले जीएसटी इनवॉयस (GST Invoice) के बारे में समझते हैं. जीएसटी इनवॉयस एक तरह का बिल होता है. जैसे आपने कहीं से सामान लिया या सर्विस ली तो सप्लायर बिल देगा. इस बिल में सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट की जानकारी, खरीद की तारीख, डिस्काउंट और बाकी जानकारी होती है. मोटे-मोटे तौर पर बोलें तो इससे पता चलता है कि सप्लायर ने ग्राहक को क्या सामान, कितने पैसे में दिया है और उस पर कितना टैक्स लगा है. 

अगर बिल की इनवॉयस में सामान की सही-सही जानकारी नहीं हो तो फिर समझ लीजिये कि उस बिल में कुछ तो गड़बड़ी है.  

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फेक जीएसटी बिल को कैसे पहचानें? (How to identify fake GST bill)

इसके अलावा फेक जीएसटी बिल को पहचानने का आसान तरीका है उसका जीएसटी नंबर (GST Number). जी हां, बिल पर 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है. इस नंबर के पहले दो डिजिट में स्टेट कोड (State Code) होता है और बाकी के 10 डिजिट में सप्लायर या दुकानदार का पैन नंबर होता (Pan Number) है. वहीं, 13वां डिजिट पैन धारक की इकाई होता है और 14वां स्थान पर ‘Z’और आखिरी में ‘checksum digit’ होता है. 

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दूसरा तरीका है जीएसटी वेबसाइट (GST Website). यहां पर भी बिल को चेक कर सकते हैं. आधिकारिक पोर्टल  https://www.gst.gov.in/ पर जाकर वहां पर जीएसटीआईएन (GSTIN) नंबर की जांच के लिए 'सर्च टैक्सपेयर' को चुनें. अगर जीएसटीआईएन सही है, तो आपको उसके डिटेल पोर्टल पर मिल जाएंगे. और अगर नहीं मिलता है तो फिर समझ लीजिये कि वह फेक नंबर है. 

आखिर में ये भी जान लीजिये कि फर्जी बिल कहां यूज होता है. तो टैक्स चोरी (Tax Theft), मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundring), फेक बुकिंग (Fake Booking) के लिए फर्जी बिल धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा इनकम क्रेडिट को कैश करने के लिए भी फर्जी बिल जनरेट किया जाता है. 

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जीएसटी फ्रॉड के लिए कहां शिकायत करें? (Where to complain about GST fraud?)

अगर आपके पास कभी फेक जीएसटी बिल आ जाता है तो आप जीएसटी के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर मेल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही आप GST के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

 

 

 

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