Rail Accident Compensation: भारत में हर तबके के लिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन (Train) सबसे सुविधाजनक और किफायती साधनों में से एक है. इस सुविधा के अलावा क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को बीमा (Traiin Accident) कवर भी देता है. जी हां, इसका मतलब है कि रेल दुर्घटना में अगर आपको चोट लग गई या कोई हादसा हो गया तो रेलवे आपको अच्छा खासा मुआवजा (Compensation) देता है.
बस इस मुआवजे का लाभ उठाने के लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए. तो आज 'बात आपके काम की' में हम आपको बताते हैं कि इस बीमा के लिए आप कैसे क्लेम (Claim) कर सकते हैं और इसका क्या प्रॉसेस है.
सबसे पहले ये जान लें कि आपके खुद से बुक करने पर ही आपको ये सुविधा मिलेगी. क्योंकि ट्रैवेल एजेंटों (Travel Agents) से अगर आपने टिकट लिया या फिर काउंटर पर टिकट लिया तो आपको उन्हें बीमा के ऑप्शन को सेलेक्ट करने को बोलना पड़ेगा. नहीं तो वे खुद से ऐसा नहीं करते हैं और आप इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं.
इस सुविधा के जरिए IRCTC अपने यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देता है. वह भी 1 रुपये से भी कम कीमत यानी कि सिर्फ 35 पैसे में.
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इसके लिए टिकट (Train Ticket) बुक करते समय पेज पर दिख रहे 'ट्रैवल इंश्योरेंस' (Travel Insurance) ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद टिकट बुक होने के बाद आपको एक मेल आता है. उस मेल (Mail) में जो फॉर्म मिलता है, उसे ऑनलाइन (Online Form) भरकर सबमिट कर देना है. तो ऐसे IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने वाला कोई भी यात्री इस बीमा सुविधा का लाभ उठा सकता है. इसके लिए उसका भारतीय नागरिक (Indian) होना जरूरी है.
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बीमा का दावा करने के लिए रेलवे आपको 4 महीने का समय देता है. रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के अंदर यात्री बीमा (Insurance) का दावा कर सकते हैं. इसके लिए आप बीमा कंपनी की कार्यालय में जा सकते हैं.
इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि बीमा खरीदते समय यात्रियो को नॉमिनी का नाम अवश्य भरना चाहिए, ताकि हादसा होने के बाद बीमा के लिए दावा किया जा सके.
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