UP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: यूपी (Uttar Pradesh) में बेरोजगारी (Unemployment) की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार (UP Government) लगातार प्रयासरत है. एक ऐसी ही योजना है 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'. आप अगर शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, तो राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' का लाभ उठा सकते हैं.
सरकार इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को व्यापार या स्टार्टअप (Start-UP) शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन (Loan) दे रही है और वो भी कम ब्याज पर.
इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन देती है. सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देती है. वहीं, इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है. जिसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मिलती है.
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आपके पास अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
शर्त सिर्फ ये है कि आवेदक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का मूल निवासी होना चाहिए. उम्र 18-40 साल के बीच हो और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो.
योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट (https://diupmsme.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा. यहां पर सीएम युवा स्वरोजगार योजना ऑप्शन पर क्लिक करें. नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें. फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें.
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तो अगर आप भी इन शर्तों की दायरे में आते हैं तो देर मत कीजिये, योजना का लाभ लेकर अपना खुद का व्यापार जल्द ही शुरू करें.