Baat Aapke Kaam Ki: पंजाब सरकार दिव्यांगों को दे रही 1 हजार रुपये पेंशन, जानें रजिस्ट्रेशन का प्रॉसेस

Updated : Jan 03, 2024 07:07
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Sakshi Gupta

Pension For Disable Person: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों (Disabled Person) की आर्थिक सहायता के लिए पहल की है. राज्य सरकार 'दिव्यांग पेंशन योजना' के तहत प्रदेश के 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग लोगों को पेंशन दे रही है. जी हां, अगर आप 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं. योजना के तहत सरकार दिव्यांग नागरिक को हर महीने 1000 रुपये की राशि दे रही है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इसके लिए आवेदक पंजाब (Punjab) का रहने वाला होना चाहिए. आवेदक के परिवार की सालाना आय 40 हजार रुपये से कम हो. वह किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा हो. साथ ही आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा हो. वहीं, किसी वाहन के मालिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.  

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इसके लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhar Card), दिव्यांग प्रमाण पत्र (Disabled Certificate), आयु सर्टिफिकेट (Age Certificate), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) और अकाउंट का पासबुक (Bank Account Passbook) होना जरूरी है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

योजना में आवेदन करने के लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://punjab.gov.in/ पर जाना होगा. यहां सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मिले फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है. इसके बाद 'डिसएबल पर्सन पेंशन' में जाने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकलवाकर भर दें.

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद विकास अधिकारी पंचायत समिति में जाकर जमा कर दें. वहीं, शहर में रहने वाले नागरिक उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस फॉर्म की जांच के बाद आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी. 

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