Baat Aapke Kaam Ki: विधवा महिलाओं के लिए खास है पंजाब सरकार की ये स्कीम, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये

Updated : Nov 20, 2023 06:15
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Sakshi Gupta

Vidhwa Pension Yojna: देश भर में कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसी सभी महिलाओं की मदद के लिए सरकार विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojna) चला रही है. पंजाब सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर काम कर रही है.

इस योजना में कौन अप्लाई कर सकता है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है. आज 'बात आपके काम की' में हम इन्हीं बातों को विस्तार से बताते हैं. 

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य (Objective of Widow Pension Scheme)

पति की मृत्यु के बाद महिलाओं पर आर्थिक भार टूट पड़ता है. इस योजना के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी. इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. सरकार लाभार्थी महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफर करती है. 

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पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है. जिसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र शामिल हैं. 

विधवा पेंशन योजना की खास बातें 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजाब का मूल निवासी होना चाहिए. साथ ही आवेदक की सालाना आय 60 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है. राशन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है, इन सभी दस्तावेजों के होने पर ही आप आवेदन कर सकते हैं.

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विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Process to apply for Widow Pension Scheme)

अगर आप पंजाब विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म जमा करना होगा.

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे  पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/en पर जाना होगा.
  • यहां लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर नया उपयोगकर्ता के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • फिर एक न्यू यूजर आईडी व पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें.
  • इसके बाद योजनाओं की लिस्ट में से विधना पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • फिर फॉर्म के खुलने के बाद जरूरी जानकारी दर्ज कर उसे भर दें.
  • इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म को अपलोड कर दें.

इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पास के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा.

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