Unmarried Pension Scheme: सरकार अविवाहितों को पेंशन दे रही है. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये पहल हरियाणा सरकार ने की है. यानी कि 45 साल की उम्र तक जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई है. सरकार ऐसे लोगों को महीने पेंशन के तौर पर उनके अकाउंट में कुछ राशि देगी.
योजना का नाम है 'अनमैरिड पेंशन स्कीम' (Unmarried Pension Scheme) और लाभ मिलता है हर कैटेगरी (Category) के लोगों को. अब ये स्कीम क्या है, सरकार कितनी राशि खाते में भेजती है. इसकी पूरी जानकारी 'आज बात आपके काम की' (baat aapke kaam ki)में जानते हैं.
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हरियाणा सरकार 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन (Pension) देती है. इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं. योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है. इसके साथ ही 40 से 60 साल तक के 3 लाख वार्षिक (Annual Income) आय तक के विधुर को भी पेंशन दी जाएगी, विधुर मतलब जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो.
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इस योजना के जरिए सरकार अविवाहितों को मंथली 2750 रुपये खाते में भेजती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्म निर्भर बनें. बात अगर योग्यता की करें तो आवेदक मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए. उसके पास अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है.
अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर अप्लाई करना होगा. वहीं, ऑफलाइन मोड की बात करें तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र भी जा सकते हैं.
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