Duplicate RC: सड़क पर वाहन चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी का होना अनिवार्य है. आरसी में गाड़ी का नाम, नंबर, इंजन नंबर, इंजन टाइप, चेसिस नंबर, फ्यूल टाईप जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि आपका वाहन RTO में पंजीकृत है.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखने में एक बुकलेट या फिर एक स्मार्ट कार्ड जैसा होता है. ऐसे में कई बार लापरवाही में इसके खोने की संभावना होती है. बिना आरसी के आप वाहन नहीं चला सकते इसलिए इसके खो जाने पर लोग परेशान हो जाते हैं. लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. हम आपको बेहद आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप फिर से अपने वाहन का आरसी प्राप्त कर सकते हैं.
आरसी खो जाने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दें. साथ ही आपको अपने संबंधित आरटीओ को भी लिखित रूप में इस बात से अवगत कराएं. उसके बाद आपको डुप्लीकेट वाहन आरसी के लिए आवेदन के लिए फॉर्म 26 को भरना होगा. इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क भरना होगा.
डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको आरटीओ दफ्तर जाना पड़ेगा. ऑफलाइन आपके लिए काम काफी आसान होगा.
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