President Election: देश में राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद हो गया है. 19 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को इसके नतीजे आने हैं. तो आइए जानते हैं भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं?
• लोकसभा, राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट करते हैं
• सभी राज्यों के विधायक भी वोट करते हैं
• राष्ट्रपति चुनाव में एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है
• वोटर बता सकता है कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद कौन है
• वोट डालने वाले सांसदों-विधायकों के मत की वैल्यू अलग-अलग होती है
• ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है
• सांसदों के मतों के वेटेज का तरीका कुछ अलग है
• इस बार 776 सांसद, 4033 MLA राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे
• सांसद और हर राज्य के MLA के वोट की वैल्यू अलग होती है
• एक सांसद के वोट की वैल्यू- 700
• UP के एक विधायक की वैल्यू सबसे ज्यादा- 208
• सिक्किम के एक MLA की वैल्यू सबसे कम- 07
• इस बार सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,98,882
• जीत के लिए- 5,49,442 वोट जरूरी हैं
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• राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसदों को वोट का अधिकारी नहीं
• लोकसभा के 2 मनोनीत सांसद भी वोट नहीं कर सकते
• 9 राज्यों की विधानपरिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते
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• जिसे पहली गिनती में कम वोट मिलते हैं वो बाहर हो जाता है
• वोटर्स बैलेट पर अपनी दूसरी पसंद भी बता सकते हैं
• दूसरी पसंद के वोट बचे दूसरे उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं
• ये वोट मिलने से कैंडिडेट जरूरी नंबर्स तक पहुंच जाए तो वो विजयी होता है
• इस समय सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है
• जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 वोट चाहिए होंगे.