National Herald Case: जिस केस में सोनिया-राहुल को ED ने भेजा समन, आसान भाषा में समझें क्या है?

Updated : Jul 21, 2022 15:17
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Editorji News Desk

National Herald Case Explained in hindi : नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन भेजा है. यह मामला आप पिछले दस सालों से सुन रहे होंगे. कई लोग ऐसे होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यह नेशनल हेराल्ड केस है क्या? और इतने दिनों से चल क्या रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस (What is National Herald corruption case)

घटना की शुरुआत होती है 1938 से, जब कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बनाई थी. इसी के तहत 1939 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने की शुरुआत हुई. आगे चलकर AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई. इस कंपनी में राहुल और सोनिया दोनों की 38-38% की हिस्सेदारी थी. AJL ने यंग इंडिया कंपनी को अपने 9 करोड़ शेयर दिए. वादा हुआ कि इस शेयर के बदले में यंग इंडिया AJL के कर्ज का हिसाब-किताब करेगी. यानी कर्जा चुकाएगी. लेकिन शेयर में हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से AJL कंपनी पर यंग इंडिया का मालिकाना हक़ हो गया.

साल 2008 में AJL के सारे पब्लिकेशंस बंद कर दिए गए. तब कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. कांग्रेस ने AJL के पूरे कर्ज माफ कर दिए. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध तरीके से उपयोग कर रहा है.

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सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप

  • सोनिया-राहुल ने नेशनल हेराल्ड की दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हथिया ली.
  • AJL को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया
  • सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी से यंग इंडिया कंपनी बनाई
  • AJL ने 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए
  • 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को AJL का मालिकाना हक मिला
  • बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया. यानी यंग इंडिया को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया

नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ?

  • सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज कराई.
  • केस में सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए.
  • मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को सोनिया-राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया.
  • ED ने इस मामले में 1 अगस्त 2014 को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया.
  • मई 2019 को ED ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली.
  • 19 दिसंबर 2015 को सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दी.
  • 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.
  • कांग्रेस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
  • 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश दिए
  • कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा.

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इस समन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी. अगर, राहुल दिल्ली में रहे, तो वे भी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगे, अन्यथा ED से समय लेंगे.

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