Uniform Civil Code: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पेश कर दिया है. मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह बिल के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी थी. यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा.
यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 सदन में पेश किए जाने के बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है. अब लंच के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी.
इससे पहले सीएम धामी ने एक्स पर लिखा कि ''देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए विशेष है. देश का संविधान हमें समानता और समरसता के लिए प्रेरित करता है और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रतिबद्धता इस प्रेरणा को साकार करने के लिए एक सेतु का कार्य करेगी.''
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