Live in relationship: लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक मान्यता देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक कानूनी ढांचा तैयार किया है. इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी. समान नागरिक संहिता विधेयक के तहत, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को स्थानीय रजिस्ट्रार को सबकुछ बताया होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर की उम्र कम से कम 21 साल हो. अगर किसी पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को जानकारी देनी होगी और उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी. हालांकि विवाहित लोगों, नाबालिगों या 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा. स्थानीय रीति रिवाजों में जो रिश्ता लिव- इन जैसा समझा जाएगा उन्हें मान्यता दी जाएगी
कानून का उल्लंघन करने और लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण एक महीने के अंदर नहीं करने पर कपल को तीन महीने तक कैद या 10 हजार जुर्माना लगाया जा सकता है . अगर पंजीकरण के दौरान कपल ने गलत जानकारी दी तो उन्हें तीन महीने की जेल या 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसके अलावा पंजीकरण नोटिस का जवाब नहीं दने पर 6 महीने तक की कैद या 25 हजार तक का जुर्माना हो सकता है.