उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. इस एक्ट के तहत अब राज्य में 6 महीने के लिए किसी भी तरह के हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा. इसका विरोध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी. अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है
मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि कारोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया गया था. तब भी राज्य में किसी भी तरह के हड़ताल पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया था.